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मुंबई- 11 मई से 9 जून तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने लगाया प्रतिबंध

मुंबई-  11 मई से 9 जून तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध
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मुंबई पुलिस ने 11 मई से 9 जून, 2025 तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी निर्देश में लोगों को शहर की सीमा के भीतर रॉकेट या चिड़ी (आकाश लालटेन) सहित किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी जलाने या फेंकने पर रोक लगाई गई है। (Temporary ban on use of firecrackers and firing of rockets from May 11 to June 9)

अस्थायी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने 11 मई से 9 जून, 2025 तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी निर्देश में लोगों को शहर की सीमा के भीतर रॉकेट या चिड़ी (आकाश लालटेन) सहित किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी जलाने या फेंकने पर रोक लगाई गई है। 

यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत जारी किया गया है। यह निर्देश बृहन्मुंबई में सभी सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लागू होगा और इसे प्रारंभ और समाप्ति तिथियों सहित पूरे 30 दिनों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और साइबर सुरक्षा की समीक्षा

12 मई को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और साइबर सुरक्षा की समीक्षा के लिए सेना, नौसेना, वायु सेना और राज्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।इससे पहले, 9 मई को उन्होंने पुलिस, प्रशासनिक और तटीय निकायों को हाई अलर्ट पर रहने, जिला स्तर पर मॉक ड्रिल करने, वॉर रूम स्थापित करने और ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए थे।

यह भी पढ़े-  13 मई को नवी मुंबई में 'ऑपरेशन अभ्यास' नामक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा

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